दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। जस्टिस रोंहिग्टन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरण ने मामले की सुनवाई करते रिलायंस कम्युनिकेशन को चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपये भुगतान करने के निर्देश दिए । कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कर पाने पर कंपनी के चेयरमैन को तीन महीने की जेल की सज़ा काटनी होगी।
अदालत ने कहा कि एरिक्सन को आरकॉम की तरफ से दी जाने वाली पूरी राशि 550 करोड़ रुपये हैं, जिसमें ब्याज भी शामिल है।
अदालत ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्राटेल तीनों कंपनियों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के पास जमा किया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में कंपनियों के चेयरमैन को एक-एक महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी अदालत में आदेश सुनाए जाने के दौरान मौजूद थे। एरिक्सन ने साल 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। एरिक्सन का आरोप है कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई थी। दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे।